जीएसटी पंजीकरण सेवाएं: आपके व्यापार की सफलता की नींव Mayank Patil June 22, 2024

जीएसटी पंजीकरण सेवाएं: आपके व्यापार की सफलता की नींव

जीएसटी पंजीकरण

आज के डिजिटल युग में छोटे और मध्यम उद्यम (SMEs) भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. हर साल हजारों नए व्यवसाय शुरू होते हैं, लेकिन कई बार सरकारी नियमों की जटिलता इनके विकास में बाधा बन जाती है. वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था लागू होने के बाद से कर प्रणाली में काफी बदलाव आया है. जीएसटी पंजीकरण करवाना कई व्यापारों के लिए अनिवार्य है, लेकिन प्रक्रिया को लेकर असमंजस बना रहता है.

यह ब्लॉग खासतौर पर छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए लिखा गया है, जो जीएसटी पंजीकरण और उसके अनुपालन के महत्व को समझना चाहते हैं. इसमें हम आपको विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे, साथ ही जीएसटी अनुपालन के लाभों और उसे बनाए रखने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे.और यदि आपको जीएसटी फ़्रेंचाइज़िंग चहिये तोह हमसे संपर्क करे www.aisectonline.com

जीएसटी पंजीकरण क्या है?

जीएसटी या वस्तु एवं सेवा कर भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे जुलाई 2017 में कई पुराने करों, जैसे वैट और उत्पाद शुल्क को मिलाकर लागू किया गया था। जीएसटी का मुख्य उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना और कर चोरी को कम करना है।

जब ग्राहक सामान खरीदते हैं, तो उन्हें जीएसटीशामिल करके कीमत चुकानी पड़ती है, और विक्रेता फिर इसे कर के रूप में सरकार को वापस करता है।

जीएसटी की दरें:

0%: कुछ आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाता है, जैसे कि खाद्य पदार्थ, दवाएं और शिक्षा।

5%: कुछ आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर कम दर वाला जीएसटी लगाया जाता है, जैसे कि घरेलू गैस, बिजली और पेट्रोलियम।

12%: अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर 12% का जीएसटी लगाया जाता है।

18%: कुछ गैर-आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर 18% का जीएसटी लगाया जाता है, जैसे कि लक्जरी कार, सिगरेट और तंबाकू।

28%: कुछ विशेष वस्तुओं और सेवाओं पर 28% का उच्चतम जीएसटी लगाया जाता है, जैसे कि कैसीनो, घुड़दौड़ और सट्टेबाजी।

जीएसटी पंजीकरण के लिए कौन योग्य है?

जीएसटीपंजीकरण के तहत व्यापारियों का वर्गीकरण विभिन्न श्रेणियों में किया गया है।

1. कंबाइंड टर्नओवर:
  • • यदि आपके व्यवसाय का वार्षिक टर्नओवर 20 लाख रुपए या उससे अधिक है, तो आपको जीएसटी के लिए पंजीकरण कराना होगा।
  • • कुछ विशेष श्रेणी वाले राज्यों में, यह सीमा 10 लाख रुपए है।
  • • यदि आप केवल विशिष्ट वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं और आपका वार्षिक टर्नओवर 40 लाख रुपए से अधिक है, तो भी आपको जीएसटी के लिए पंजीकरण कराना होगा।
2. इंटर-स्टेट बिजनेस:
  • • यदि आप किसी भी राज्य में सामान भेजते हैं, तो आपको जीएसटी के लिए पंजीकरण कराना होगा, भले ही आपका कुल टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम हो।
  • •केवल अंतर-राज्यीय व्यापार करने वाले व्यवसायों को ही जीएसटी के लिए पंजीकरण कराने की आवश्यकता है, जिनका वार्षिक टर्नओवर 20 लाख रुपए से अधिक है।
3. ई-कॉमर्स व्यापार:
  • • यदि आप ऑनलाइन माध्यम से वस्तु या सेवाएं बेचते हैं, तो आपको जीएसटी के लिए पंजीकरण कराना होगा, चाहे आपका टर्नओवर कुछ भी हो।
  • • ईबे, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॅन जैसी ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर कपड़े बेचने के लिए भी आपको जीएसटी प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।
4. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन:
  • • यदि आप मौसमी या अनियमित रूप से अस्थायी दुकान या स्थान से माल या सेवाएं प्रदान करते हैं, तो आपको जीएसटी के लिए पंजीकरण कराना होगा।
  • • आपको अपने अनुमानित वार्षिक टर्नओवर के आधार पर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है।
  • • यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जीएसटी से जुड़ी कई बारीकियां हैं। यदि आप अपनी पात्रता के बारे में अनिश्चित हैं, तो सलाह के लिए किसी कर सलाहकार से संपर्क करना सबसे अच्छा है।

जीएसटी पंजीकरण के लाभ

जीएसटी पंजीकरण आपके व्यापार को कई तरह से लाभ पहुंचा सकता है, जिनमें शामिल हैं:

  • क्रेडिट का लाभ: आप खरीदे गए सामानों और सेवाओं पर जो GST चुकाते हैं, उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के रूप में दावा कर सकते हैं यह आपके द्वारा बेची गई वस्तुओं या सेवाओं पर लगे GST को कम करने में मदद करता है
  •  
  • बाजार तक बेहतर पहुंच: एक पंजीकृत व्यवसाय के रूप में, आप सरकारी विभागों और बड़ी कंपनियों को आपूर्ति कर सकते हैं, जो अक्सर पंजीकृत विक्रेताओं के साथ ही व्यापार करना पसंद करती हैं.
  • ब्रांड निर्माण: जीएसटी पंजीकरण आपके व्यापार को वैधता प्रदान करता है और ग्राहकों का विश्वास बढ़ाता है
  • कर चोरी रोकना: जीएसटी एक पारदर्शी कर प्रणाली है, जो कर चोरी को रोकने में मदद करती है
  • अनुसंधान रिपोर्ट: एक अध्ययन के अनुसार, जिसे भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और World Bank ने मिलकर किया था, यह पाया गया कि जीएसटी के लागू होने के बाद, कर अनुपालन में काफी सुधार हुआ है. अध्ययन में यह भी पाया गया कि जीएसटी ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा दिया है

सेवाओं के लिए जीएसटी पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

भारत में सेवाओं के लिए जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए कुछ दस्तावेज ज़रूरी होते हैं, जैसे –

  1. स्थायी खाता संख्या (पैन)
  2. आपके आधार कार्ड की प्रति
  3. व्यापार पंजीकरण का प्रमाण पत्र (प्रूफ ऑफ़ बिज़नेस रजिस्ट्रेशन)
  4. प्रमोटर/निर्देशकों की पता प्रमाणीकरण (एड्रेस प्रूफ) के साथ तस्वीर
  5. बैंक खाता स्टेटमेंट/रद्द चैक
  6. साक्षरता पत्र/बोर्ड संकेतन ऑथोराईज़ेशन पत्र (ऑथोराईज़ेशन लेटर/बोर्ड रेज़ूलेशन फॉर ऑथोराइज़्ड सिग्नेटरी)
  7. डिजिटल हस्ताक्षर

 

ऑनलाइन जीएसटी प्रक्रिया से सेवाओं के लिए जीएसटी पंजीकरण आसान और सुविधाजनक बन गया है। जीएसटी पोर्टल पर जाकर, आवेदक को जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए सभी चरणों का पालन करना होता है। जब एक आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो साइट तुरंत एक जीएसटी ARN प्रस्तुत करती है। इस ARN का उपयोग करके उपयोगकर्ता अपने आवेदन के स्टेटस का ध्यान रख सकता है। करदाता के लिए ARN के उत्पन्न होने के बाद 7 दिन के भीतर जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र और GSTIN प्राप्त करना आवश्यक होता है।

सेवाओं के लिए जीएसटी पंजीकरण कैसे करें:

चरण 1: पोर्टल पर जाएं

  1. जीएसटी पोर्टल पर जाएं और “सेवाएं” टैब पर क्लिक करें।
  2. “पंजीकरण” टैब पर जाएं और “नया पंजीकरण” चुनें।

चरण 2: विवरण दर्ज करें

  1. ड्रॉपडाउन मेनू से “मैं हूँ” (आई ऍम) – टैक्सपेयर का चयन करें।
  2. राज्य और जिला चुनें।
  3. व्यवसाय के नाम के साथ पैन विवरण दर्ज करें।
  4. अपना व्यापार ईमेल पता और मोबाइल नंबर (व्यक्तिगत या व्यावसायिक) दर्ज करें।
  5. आपको पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होंगे।
  6. आगे’ पर क्लिक करें।

चरण 3: OTP दर्ज करें

  1. OTP दर्ज करें और ‘आगे’ पर क्लिक करें।

चरण 4: टीआरएन प्राप्त करें

आपको अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर तुरंत एक 15-अंकों का अस्थायी संदर्भ संख्या (TRN) मिलेगा। टीआरएन का नोट रखें। आने वाले 15 दिनों के भीतर, आपको आवेदन के भाग ‘बी’ को भरना होगा।

चरण 5: जीएसटी पंजीकरण शुरू करें

  1. आने वाले 15 दिनों में, टीआरएन नंबर का उपयोग “नया पंजीकरण” टैब के तहत जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को शुरू करने के लिए करें।
  2. टीआरएन क्षेत्र में पोर्टल पर आये कैप्चा को वैसे ही दर्ज करें जैसे कि स्क्रीन पर प्रकट होता है।
  3. ईमेल और सेल फोन OTP वेरिफिकेशन पूरा करें।

चरण 6: व्यापार जानकारी प्रस्तुत करें

इस चरण में आपको व्यापार की जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

  1. व्यापार के नाम खंड में, अपने व्यापार का नाम दर्ज करें।
  2. व्यापार का प्रकार दर्ज करें।
  3. ड्रॉपडाउन सूची में जिला और सेक्टर दर्ज करें।
  4. आयुक्तालय कोड, विभाग कोड और रेंज कोड के ड्रॉपडाउन सूची में उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
  5. कंपोज़िशन स्कीम के पास जाएं।
  6. व्यापार के प्रारंभ करने की तिथि दर्ज करें।
  7. चयन करें कि व्यवसाय ने जीएसटी पंजीकरण श्रेणी का निर्धारित टर्नओवर कब पार किया। आपको आवंटित व्यापार की आय की सीमा पार होने के 30 दिनों के भीतर नए जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

चरण 7: प्रमोटरों की जानकारी दर्ज करें

  1. अगले टैब में, निर्देशकों और प्रमोटरों की विवरण दर्ज करें।
  2. हिस्सेदार की व्यक्तिगत जानकारी।
  3. पद।
  4. प्रमोटर का डीआईएन केवल निम्नलिखित प्रकार के आवेदकों के लिए है:

               प्राइवेट लिमिटेड कंपनी

               पब्लिक लिमिटेड कंपनी

               पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग

               अनलिमिटेड कंपनी

               भारत में पंजीकृत विदेशी कंपनी।

5. नागरिकता की जानकारी

6. पैन और आधार

7. पता

चरण 8: अधिकृत हस्ताक्षर जमा करें

  1. इसमें अधिकृत हस्ताक्षर दर्ज करना शामिल है।
  2. निर्धारित व्यक्ति व्यावसाय के जीएसटी रिटर्न जमा करने की जिम्मेदारी संभालता है।

चरण 9: व्यावसायिक स्थान दर्ज करें

  1. इसमें व्यावसायिक स्थान की जानकारी प्रस्तुत करनी होती है।
  2. आपको आवश्यक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है, जिसमें आपका आधिकारिक मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर (यदि उपलब्ध है), और ईमेल पता शामिल है।
  3. यदि आपका व्यवसाय एसईज़ क्षेत्र में हैं तो आपको भारतीय सरकार द्वारा जारी ‘अदर्स’ टैब में लिखित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
  4. संपत्ति के स्वामित्व के विवरण प्रदान करें।

चरण 10: अतिरिक्त व्यावसायिक स्थानों का विवरण

इस खंड में, अपने मुख्य व्यावसायिक स्थान के अलावा किसी भी अन्य व्यावसायिक स्थानों का विवरण दर्ज करें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी ई-कॉमर्स पोर्टल पर विक्रेता हैं और अपने व्यापार के लिए गोदाम का उपयोग करते हैं, तो गोदाम का पता इस खंड में दर्ज करें।

ध्यान दें: मुख्य स्थान वह जगह होती है जहाँ आप अपनी कंपनी के रिकॉर्ड और बहीखाखा रखते हैं और यह आम तौर पर कंपनी के अध्यक्ष या शीर्ष प्रबंधन के लिए मुख्यालय का कार्य करता है।

आपको निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी:

  1. पता
  2. राज्य और जिला
  3. पिन कोड
  4. फोन नंबर
  5. संपत्ति के स्वामित्व का प्रकार (स्वामित्व, किराया या लीज़ पर लिया हुआ)

चरण 11: उत्पादों और सेवाओं का विवरण

अब आपको अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली उत्पादों और सेवाओं का विवरण दर्ज करना होगा। आपको कम से कम 5 वस्तुओं के लिए HSN कोड और 5 सेवाओं के लिए SAC कोड दर्ज करना होगा।

चरण 12: व्यापार खाता विवरण

अपने व्यापार बैंक खाते का विवरण दर्ज करें। आपके पास चाहे जितने खाते हों, सभी खातों का विवरण दर्ज करें।

चरण 13: कोड नंबर दर्ज करें

राज्य-विशिष्ट जानकारी टैब में, प्रोफेशनल टैक्स (पेशेवर कर) कर्मचारी कोड नंबर और लाइसेंस धारक के नाम के साथ राज्य उत्पाद शुल्क लाइसेंस नंबर दर्ज करें (यदि लागू हों)।

चरण 14: आधार सत्यापन

आधार सत्यापन वैकल्पिक है। यह आपके ऊपर है कि आप इसे करना चाहते हैं या नहीं।

चरण 15: आवेदन सत्यापित करें

  1. आपके द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी की समीक्षा करें।
  2. सत्यापन पूरा होने के बाद सत्यापन चेकबॉक्स चुनें।
  3. अधिकृत हस्ताक्षरी का चयन करें।
  4. फॉर्म जमा करने के लिए आगे बढ़ें।
  5. डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC) का उपयोग करके आवेदन पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करें।
  6. ध्यान दें: डीएससी केवल एलएलपी और कंपनियों के लिए आवश्यक है।

चरण 16: ARN उत्पन्न करना

आवेदन पूरा करने के बाद, आपको स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देगा जो आपको बताएगा कि एक ARN उत्पन्न हो गया है। आपको अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर पर एक आवेदन संदर्भ संख्या (ARN) प्राप्त होगी। आप इस नंबर का उपयोग करके अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

निष्कर्ष

जीएसटी पंजीकरण और अनुपालन आपके व्यापार की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है. यह न केवल आपको कानूनी रूप से अनुपालन बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि यह आपके व्यापार को कई तरह के लाभ भी प्रदान करता है.  यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आपको जीएसटी पंजीकरण करवाना चाहिए या नहीं, या यदि आपको पंजीकरण या अनुपालन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, तो किसी कर सलाहकार या आईसेक्ट के GST प्रैक्टिशनर से संपर्क करें Tel: +91-755-2432801, 940, 2432830/950,.

 

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